राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मानहानि केस पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा से जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष से की गई थी, और मानहानि के मामले में ऐसा करना उचित नहीं है। उनका सवाल था, “अगर आप खुद पीड़ित नहीं हैं, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?”
यह मामला 2018 में सामने आया जब बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप था कि गांधी ने बीजेपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका
है।
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